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दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय रात्रि 08 बजे तक खुल सकेंंगे

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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

होशंगाबाद। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा लिए गए निर्णय के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद धनंजय सिंह ने धारा 144 के तहत नए आदेश जारी किए हैंं।

जिले की राजस्व सीमाओं में ये गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी-

1. सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन/ सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन /मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।

2. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।

3. सभी धार्मिक / पूजा स्थल खुल सकेगें किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा।

4. समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मंडल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे।

5. समस्त प्रकार की दुकानेंं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक खुल सकेंंगे। शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त समय में खुल सकेंंगे तथापि सभी सिनेमा घर, थियेटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंंगे।

6. समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगीं।

7. जिम एवं फिटनेस सेंटर रात 08:00 बजे तक 50 प्रतिशत केपेसिटी पर कोविड प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेगें।

8. समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे ।

9. समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगें। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे।

10. विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।

11. अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।

12. अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

13. अन्तराज्यीय तथा राज्यांतरिक वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्बाध आवागमन रहेगा।

14. जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव प्रकरण पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कंटेनमेंट जोन / कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेंगीं।

15. जिले के नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रहेगा।

16. जिले के नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।

कोविड- 19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार / अनुशासन- मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य एवं राज्यांतरिक आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाये।

-दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे। “नो मास्क नो सर्विस” अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार “नो मास्क नो सर्विस” प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाये।

– अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन में सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्डवॉश / सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें। इसे सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

-फेस मास्क :- फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिए- मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक और मुंह को पूरी तरह से कवर करें। उपयोग किये गये मास्क का शासन दिशा निर्देशानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

-सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो मूवमेन्ट” का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जावे।

– सामाजिक दूरी (Social distancing) सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहें (Stay at home) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखें (Social distancing) जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके।

– सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट (2 गज की दूरी ) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों / कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये।

– सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें / सैनिटाइजर का उपयोग करें।

समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी संबंधित थाना प्रभारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु उत्तरदायी रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभाव शील होगा प्रभाव शील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भा.द.वि. एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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