युवती से छेड़छाड़ के आरोपी को छह माह की सजा

Post by: Rohit Nage

10 years rigorous imprisonment to the person who shot with the intention of murder and 5-5 years rigorous imprisonment to his accomplices

नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट (Special Court POCSO Act), नर्मदापुरम (Narmadapuram) के न्यायालय द्वारा आरोपी मनीष रघुवंशी (Manish Raghuvanshi) को धारा-323 भादवि में 01 माह एवं 3(2)(वीए) एस सी/एस टी में 06 माह का कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि घटना 25 फरवरी 2023 की है जब अभियोक्त्री अपने छोटे भाई को स्कूल से लाने के लिए सायकिल से गयी थी।

वापस घर आते समय रास्ते में गांव का रहने वाला आरोपी मनीष रघुवंशी आ गया और रास्ते में बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और साथ चलने को कहा। मना करने पर गाली गलोच करने लगा। आरोपी ने जबरदस्ती की तो अभियोक्त्री और उसका भाई सायकल से गिर गए, जिससे दोनों को चोट लग गयी। इसके बाद आरोपी मनीष भाग गया। घर आकर अभियोक्त्री ने मम्मी-पापा को सारी बात बताई। आरोपी के विरुद्ध थाना माखननगर (Police Station Makhannagar) में रिपोर्ट दर्ज करायी, जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्व अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा आरोपी मनीष रघुवंशी को दोषी पाकर धारा-323 भादवि में 01 माह एवं 3(2)(वीए) एस सी/एस टी एक्ट में 06 माह का कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी (Lakhan Singh Bhavedi), जिला नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

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