अवयस्क बालिका से दुराचार करने वाले को दस साल का सश्रम कारावास

Post by: Aakash Katare

10 years rigorous imprisonment to the person who shot with the intention of murder and 5-5 years rigorous imprisonment to his accomplices

इटारसी। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी सुश्री सविता जडिय़ा (Court II Additional Sessions Judge Itarsi Ms. Savita Jadia) ने करीब तीन वर्ष पुराने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।

पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी एचएस यादव (District Prosecution Officer, Itarsi HS Yadav) ने बताया कि थाना पथरोटा (Thana Patrota) में नाबालिग अभियोक्त्री के परिजन ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी नाबालिग लड़की 21 दिसंबर 2018 की रात से घर पर नहीं थी।

अज्ञात व्यक्ति उसकी लड़की को बहला फुसलाकर ले गया है। विवेचना के दौरान लगभग 15 दिन बाद लड़की को पुलिस ने शिव मंदिर भोजपुर से अभियुक्त के साथ ढूंढ़ निकाला। बताया गया कि आरोपी ललित लौवंशी उसके गांव में उसके मकान के पड़ोस में बन रहे सरकारी स्कूल में मिस्त्री का काम करता था, जहां वह मजदूरी करने जाती थी। इसी कारण उसकी जान पहचान हो गई।

15 दिसंबर 2018 को आरोपी ने उसके घर आकर उसकी मर्जी के बिना बलात्कार किया। 21 दिसंबर 2018 की रात्रि आरोपी उसे बहला फुसलाकर उसके घर से मोटरसायकिल से ले गया। आरोपी उसे ओमकारेश्वर ले गया और सनावद में शादी की उसके बाद लगातार उसके साथ, उसकी मर्जी के बिना शारीरीक संबंध बनाता रहा।

अभियोजन ने अभियोक्त्रि को नाबालिग प्रमाणित किया। अभियोक्त्रि के और आरोपी के प्रदर्श और रक्त नमूना से संबंधित डीएनए रिपोर्ट से भी बलात्कार की पुष्टि हुई है। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास करते हुए आरोपी ललित लौवंशी पिता गोवर्धन लौवंशी निवासी ग्राम सलकनी औबेदुल्लागंज को नाबालिग अभियोक्त्रि के व्यपहरण और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में दोषी पाते हुए दण्डित किया।

ऐसा रहेगा दंड

– धारा 376(2) भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड
– धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड
– धारा 363 भादवि में व्यपहरण हेतु 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड

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