इटारसी। विगत 26 अगस्त को राजस्व (Revenue) की टीम पर हमला करने वाले रेत चोरों(Sand theft) की जमानत याचिका आज अदालत(Court) ने निरस्त(Cancel) कर दी है।
मीडिया प्रभारी अभियोजन दिनेश यादव (Media in-charge prosecution Dinesh Yadav) ने बताया कि 26 अगस्त 2020 को नायब तहसीलदार(Naib Tehsildar), राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी, वाहन चालक एवं एक सैनिक के साथ ग्राम होरियापीपर पहुंचे। उनके साथ थाना रामपुर गुर्रा से पुलिस स्टाॅफ भी पहुंचा था। राजस्व अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से अवैध उत्खनन(Illigal sand mining) करने वाले ट्रैक्टर ट्राॅली(Tractor Trolly) का निरीक्षण किया। मौके पर एक ट्रैक्टर ट्राॅली नीले रंग का रोड पर खड़ी मिली। ट्राॅली में रेत भरी थी जिसे जब्त किया। स्टाॅफ ने अवैध उत्खनन करने वाले अन्य ट्रैक्टर की तलाशी ली। थोड़ी देर बाद जब्त शुदा ट्रैक्टर ट्राॅली को राजस्व अधिकारी पर हमला कर ट्रैक्टर ट्राॅली लेकर भाग गये। बाद में ग्राम कोटवार द्वारा पता चला कि हमला करने वाले आरोपियों का नाम सोनू कीर, टीटू कीर, पंकज कीर, जयराम कीर, जयाप्रसाद कीर, राजा कीर, छोटू पिता मोहन कीर हैं। थोड़ी देर बाद राजस्व एवं पुलिस अधिकारी रोड पर पहुंचे तब दूसरा ट्रैक्टर स्वराज कंपनी का चालक ट्रैक्टर ट्राॅली छोड़कर भाग गया।
अवैध रूप से उत्खनन कर रेत चोरी करके ले जा रहे थे, जिसके आधार पर ट्रैक्टर को जप्त किया गया। आरोपियों के विरूद्ध रेत चोरी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आज आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय जेएमएफसी के समक्ष पेश किया गया था। आरोपी की ओर से ज़मानत आवेदन पेश किया गया था। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बीएल काकोड़िया, इटारसी ने ज़मानत आवेदन का विरोध किया। न्यायालय ने शासन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर ज़मानत आवेदन निरस्त किया गया।