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इस वर्ष की अन्तिम नेशनल लोक अदालत 09 दिसंबर को

नर्मदापुरम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority), नई दिल्ली (New Delhi) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर (Madhya Pradesh State Legal Services Authority Jabalpur) के निर्देशानुसार जिले में 09 दिसंबर 2023 को नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जा रहा है। यह नेशनल लोक अदालत जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालय इटारसी (Itarsi), पिपरिया (Pipariya), सोहागपुर (Sohagpur), सिवनीमालवा (Seoni Malwa) के न्यायालयों में आयोजित की जायेगी। इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, विद्युत चोरी, चैक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, सिविल, भू-अर्जन आदि के लगभग 2129 मामलें रखे जायेंगे। साथ ही ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में नहीं पहुंचे हैं, उन्हें भी प्रीलिटिगेशन के तौर पर इस लोक अदालत में निपटाया जायेगा।

प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में में जलकर, संपत्तिकर, बैंक ऋण वसूली, टेलीफोन बिल बकाया, विद्युत बिल बकाया आदि के मामले रखे जायेंगे, जिनमें संबंधित विभागों द्वारा अधिभार में छूट भी प्रदान की जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने ऐसे सभी पक्षकारों से जिनके मामलें न्यायालय में लंबित है से अपेक्षा की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का शीघ्र एवं सुलभ निराकरण करायें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/जिला न्यायाधीश गौतम भट्ट ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बैंक ऋण बकाया विद्युत बिल बकाया एवं जलकर/संपत्तिकर बकाया प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण पर पक्षकारों के धन एवं समय दोनों की बचत होती है तथा इससे पक्षकारों में द्वेष तथा वैमनस्यता की भावना समाप्त होती है, इसलिए पक्षकारों को अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराकर लाभ लेना चाहिए।

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