कल्लू पहलवान पर हमला करने वालों को 3 वर्ष की सजा

Post by: Rohit Nage

इटारसी। खेड़ा निवासी नर्मदा प्रसाद यादव कल्लू पहलवान (Narmada Prasad Yadav Kallu Wrestler) पर हमला करने वाले आरोपियों को कोर्ट (Court) ने तीन वर्ष की सजा और दो-दो हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।अति जिला लोक अभियोजक इटारसी भूरेसिंह भदौरिया (Additional District Public Prosecutor Itarsi Bhure Singh Bhadauria) और राजीव शुक्ला (Rajiv Shukla) ने बताया कि खेड़ा इटारसी (Itarsi) निवासी नर्मदा प्रसाद उर्फ कल्लू यादव पर हमला करने वाले सभी पांचों आरोपियों राजेश (Rajesh), पवन (Pawan), अमित यादव (Amit Yadav), राकेश (Rakesh), नवीन (Naveen) को धारा 325/34 में न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी कु,सविता जडिय़ा (Court II Additional Sessions Judge Itarsi Ku, Savita Jadia) ने आज 3-3 वर्ष के सश्रम कारवास ओर 2-2 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। घटना 15 मई 2016 को शाम 5 बजे घटित हुई थी जब मंडी के काम को लेकर दोनों पार्टी के बीच झगड़ा हुआ। यूनिक वेयर हाउस (Unique Ware House) के पास फरयादी कल्लू यादव अपने भाई की दुकान कर चाय पी रहा था, तभी सभी पांचों आरोपीयों ने एक राय होकर कल्लू यादव पर लाठी से हमला कर दिया जिससे उसे सिर, कमर, और अंगूठे में चोट आई थी। एजीपी भूरेसिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने इस मामले में 7 गवाहों को प्रस्तुत किया और करीब 16 दस्तावेजों से प्रकरण को प्रमाणित किया। न्यायाधीश कु सविता जडिय़ा ने तर्कों से सहमत होते हुए सभी आरोपियों को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और 2-2हजार रुपये से दंडित किया। जुर्माने की राशि फरयादी कल्लू यादव को प्रदान करने के आदेश किये।

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