इटारसी। कल रविवार 27 फरवरी से तिलक सिंदूर का मेला प्रारंभ हो जाएगा। तीन दिवसीय मेले में जो भी ठेकेदार दुकान, वाहन स्टैंड का ठेका लेगा उसके लिए प्रशासन ने नियमावली जारी कर दी है। ठेका 22 फरवरी को हो चुका है। ठेकेदारों से प्रतिभूति के तौर पर दुकानों के लिए 25 हजार रुपए, वाहन पार्किंग के लिए 10 हजार रुपए और दान पेटी के लिए 5000 रुपए प्रतिभूति जमा करनी होगी।
प्रशासन ने ठेके के कुछ नियम बनाये हैं। इसके अंतर्गत यदि ठेकेदार ने नियमों का उल्लंघन किया तो प्रतिभूति राशि वापस नहीं मिलेगी। नियमावली में उल्लेख किया है कि ठेकेदार दुकान आवंटन करते समय प्रत्येक दुकानदार से दुकान का कचरा साफ कराने के बाद ही दुकान ले जाने देगा। इसके लिए अग्रिम 200 रुपए जमा कराने होंगे। कचरा साफ करने के बाद ही अग्रिम राशि वापस की जाएगी। ठेकेदार को नीलामी की संपूर्ण राशि तहसील कार्यालय में जमा करनी होगी, इसके बाद ही स्वीकृति आदेश मिलेगा। राशि जमा नहीं करने पर ठेका निरस्त कर, जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
इनका भी पालन करना होगा
– मेला अवधि में ठेकेदार द्वारा एक ही बार दुकानदार से किराया वसूली संपूर्ण मेला अवधि के लिए की जाएगी।
– केवल दुकान के सामने का भाग नाप कर ही प्रविष्ठि के हिसाब से किराया लिया जाएगा।
– निर्धारित वसूली दर अनुसार ही वसूली करना होगी।
– शासकीय स्टाल या विभागीय प्रदर्शनी वाले स्टाल से टैक्स नहीं वसूला जाएगा
– वाहन स्टैंड पार्किंग का ठेका, मेला बाजार का ठेका प्राप्त व्यक्ति अन्य को ठेका हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
– वाहनों का पार्किंग शुल्क मेला अवधि में एक ही बार ढोने वाले वाहनों से लिया जाएगा।