इस योजना के तहत पहले राज्य के बेरोजगार युवाओ को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा था। जिसको योजना के संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा बढाकर 365 कार्य दिवस कर दिया गया है। योजना के तहत किये गए संशोधन से राज्य के शहरी शिक्षित, अशिक्षित आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को लाभ मिलेगा और वे अपनी आजीविका को बनाए रखने में सक्षम होंगे जब तक कि वे एक अच्छी नौकरी हासिल न कर लें। योजना (Yojana) के तहत आवेदन करने वाले युवाओं के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए तभी लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते है। इस योजना के ज़रिये लाभार्थियों की रूचि के अनुसार कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर भविष्य में स्थायी रोज़गार प्राप्त करने के लिए काबिल बनाना।
युवा स्वाभिमान योजना (Yuva Swabhiman Yojana)का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के बेरोज़गार युवाओ को 365 दिन का रोज़गार के साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा युवाओ को आत्मनिर्भर बनाना, कमज़ोर वर्ग के शहरी युवाओ को आर्थिक सहायता पहुँचाना तथा बेरोज़गारी को कम करना और युवाओ को सशक्त बनाना है | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा 1 फरवरी 2020 को संशोधन किये गए है।
पहले युवा स्वाभिमान योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जा रहा था जिसमें 4000 प्रति माह बेतन दी जा रही थी यानी लगभग 13000 1 वर्ष में, लेकिन 1 फरवरी 2020 में हुए संशोधन के अनुसार अब युवाओं को 5000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा जो 1 वर्ष में लगभग 60000 होंगे । इस हिसाब से पहले जो युवा 13000 प्रति वर्ष युवा स्वाभिमान योजना के तहत कमा पा रहे थे वह अब 60000 प्रति वर्ष कमा पाएंगे।
युवा स्वाभिमान योजना (Yuva Swabhiman Yojana)दस्तावेज़
• आवेदक की उम्र 21 से 30 साल होनी चाहिए |
• आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए|
• आधार कार्ड
• बैंक खाता पासबुक
• आय प्रमाण पत्र
• पते का सबूत
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो
युवा स्वाभिमान योजना (Yuva Swabhiman Yojana)पात्रता
1. इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे ईडब्ल्यूएस को फायदा दिया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि बेरोजगार युवक के परिवार की कुल वार्षिक आय 200000 रुपये अथवा उससे कम हो।
2. इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से उम्र का दायरा तय किया गया है, योजना के अनुसार 21 से 30 वर्ष का व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले सकता है जो व्यक्ति 20 साल अथवा 31 साल का है. वह इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकता।
3. यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है इसीलिए इसका लाभ केवल मध्य प्रदेश के रहवासी बेरोजगारों को प्राप्त होगा अर्थात जो लोग मध्य प्रदेश के शहरी स्थानों पर रहते हैं वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
4. योजना का लाभ उठाने वाले को मनरेगा कार्ड धारी नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास मनरेगा की मान्यता हैं तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
युवा स्वाभिमान योजना (Yuva Swabhiman Yojana)आवेदन कैसे करे?
• युवा स्वाभिमान योजना पंजीकरण या आवेदन प्रक्रिया के लिए खोज करने वाले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट http://yuvaswabhimaan.mp.gov.in/ पर जाना होगा।
• आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नवीन पंजीकरण पर क्लिक करना होगा।
• क्लिक करने के बाद आपका पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा।
• इसके बाद आपको पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,पिता का नाम ,मोबाइल नंबर ,आधार कार्ड नंबर आदि भरनी होंगी।
• पंजीकरण फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
• आवेदन पत्र के अंतर्गत आप को चार भागों को भरना होगा एक एक कर कर सभी भागो को भरें तथा Next बटन पर क्लिक करें
ओटीपी के साथ अपना नंबर सत्यापित करें।
• अब सब स्टेप पूरा करने के बाद फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक करें।
• इसके बाद सब्मिट का बटन दबाना होगा। इस प्रकार आपका युवा स्वाभिमान योजना के लिए पंजीकरण हो जायेगा।