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अग्रिम आदेश तक जिले में टोटल लॉकडॉउन घोषित

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होशंगाबाद। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धनंजय सिंह ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंध के परिप्रेक्ष्य में जन सामान्य के स्वास्थ्य, हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से होशंगाबाद जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सर्व साधारण के पालनार्थ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जिले में तत्काल प्रभाव से टोटल लॉकडाउन घोषित किया जाता है। टोटल लॉकडॉउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की जाती हैं। किसी भी माध्यम यथा सड़क मार्ग एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिससे संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं, वह अपना संपूर्ण पता स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों अथवा इस प्रयोजन हेतु सशक्त किए अन्य अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए निर्देशानुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेगा। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान (जीवन उपयोगी एवं अतिआवश्यक सेवाएं मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम को छोड़कर) बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामूहिक आयोजन जुलूस, रैलियां, धरना प्रदर्शन, सम्मेलन, सामूहिक भोज, सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित किए जाते हैं। समस्त प्रकार के सेमिनार, वर्कशॉप, हॉबी क्लासेस, समर क्लासेस प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त लाइब्रेरी, वाटर पार्क, जिम्नेशियम, मैरिज हॉल, गार्डन, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, खेल मैदान, पार्क कोचिंग सेंटर, हाट बाजार, पशु बाजार, बंद रहेंगे। सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में अवैज्ञानिक और अप्रमाणिक भ्रामक संदेशों को फैलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उक्त प्रतिबंध निम्न परिस्थितियों में शीतल रहेंगे। विशेष परिस्थिति में अनुमति हेतु संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी /तहसीलदार/थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र अधिकार में सक्षम प्राधिकारी होंगे। यह अनुमति कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों में उल्लेखित शर्तों के अधीन रहते हुए ही प्रदान की जाएगी जिनका पालन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।
इमरजेंसी ड्यूटी में कार्यरत शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा। दूध, फल, सब्जी की आपूर्ति तथा न्यूज़पेपर प्रदाय प्रात: 6 से 9 तक टोटल लॉग डाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां आवश्यक वस्तुओं सहित जीवन उपयोगी वस्तुओं के परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। किसी कारण मेडिकल इमरजेंसी अथवा स्वास्थ्य संबंधी कारणों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए शासकीय अथवा निजी अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इस प्रतिबंध से बाहर रखा जाएगा। आवश्यक वस्तु दवाइयों आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को संबंधित एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यह आदेश लोक स्वास्थ्य जीवन की सुरक्षा एवं लोकहित के दृष्टिगत जारी किया है, तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य से संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामीली की जा सके अत: दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आदेश की सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर जन सामान्य को तामील करें। आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक प्रभाव शील रहेगा तथा प्रभावशील अवधि में इस आदेश उल्लंघन भारतीय दंड संहिता धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

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