इटारसी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती स्वाति निवेश जैसवाल ने अपमिश्रित आटा-मैदा के विक्रय के आरोपी एके पांडे और श्याम मोहन तिवारी को खाद्य अपमिश्रण के आरोप से दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन मप्र द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था कि उनके द्वारा 8 दिसंबर 2007 को आटा और मैदा के नमूने आरोपियों के नियंत्रण वाले संस्थान से प्राप्त किये थे। ये नमूने प्रयोगशाला में अमानक पाये गये हैं। इस पर न्यायालय में परिवादी की ओर से अपनी गवाही पेश की गई। किन्तु आरोपियों के अधिवक्ता अशोक शर्मा, संजय शर्मा और राजेन्द्र मालवीय द्वारा की गई जिरह एवं प्रस्तुत किये गये तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश आरोपियों के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित नहीं माना और आरोप से दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया।
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अपमिश्रित आटा-मैदा विक्रय के आरोपी दोषमुक्त
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