होशंगाबाद। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने जिले के 5 आदतन अपराधी को जिला बदर करने के आदेश जारी किये हैं। जिला दंडाधिकारी ने सांडिया रोड पिपरिया के सोनू पिता महेश साहू, गांधीनगर इटारसी के श्याम अग्रवाल पिता मिश्रीलाल अग्रवाल, गांधीनगर इटारसी के ही राम अग्रवाल पिता मिश्रीलाल अग्रवाल, ग्राम पालादेवरी थाना सोहागपुर के मदनगोपाल पिता बंशीलाल गुर्जर तथा गोटियापुरा सिवनीमालवा के आनंद पिता गणेश बाथम को एक वर्ष के लिए जिले की सीमा से जिला बदर करने के आदेश जारी किये हैं। साथ ही उक्त अपराधी को होशंगाबाद एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सीहोर, रायसेन की राजस्व सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश दिये हैं। साथ ही निर्देश दिये हैं कि उक्त अपराधी 48 घंटे के अंदर दर्शित जिले की सीमाओं से बाहर चलें जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें और इन जिलों की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक वापस न लौटे।
इसी तरह से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने म.प्र. राÓय सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर के प्रकरणों में 1& व्यक्तियों के विरूद्ध बाण्ड ओवर की कार्यवाही किए जाने के आदेश जारी किए है। जिला दंडाधिकारी ने खेड़ा इटारसी के सूरज यादव पिता गजाधर यादव, गांधीनगर इटारसी के छत्रपाल कुचबंदिया पिता मूलचंद, मारूपुरा सोहागपुर के प्रभात अहिरवार पिता छबीले, सोहागपुर के फरीद खां पिता फारूक खां, सोहागपुर के हेमंत पिता भूरेलाल रघुवंशी, आचलखेड़ा थाना बाबई के पुष्पेन्द्र पिता श्याम सिंह परनामे, आचलखेड़ा थाना बाबई के ही बैनी धुर्वे पिता सुरेश धुर्वे, ग्राम जाबली थाना बाबई के छोटू उर्फ भगवातन सिंह पिता कंछेदीलाल नागवंशी, ग्राम रजौन थाना बाबई के जगदीश उर्फ जीतू पिता अनोखीलाल, आचलखेड़ा थाना बाबई के भूरा यादव पिता जगदीश यादव, ग्राम चिल्लई थाना तवानगर के राजेन्द्र मिर्धा पिता बाबूलाल, तालाब मोहल्ला थाना पथरोटा के प्रेमशंकर उर्फ छोटू पिता घूडनलाल तथा ग्राम नागपुरकलॉ थाना पथरोटा के विजय कुमार पिता बाबूराव के विरूद्ध बाण्ड ओवर की कार्यवाही करने के आदेश जारी किए है।
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इटारसी के दो भाई राम और श्याम जिला बदर
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