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उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हाईकोर्ट की निगरानी में

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इटारसी। महावीर जैन हायर सेकेंड्री स्कूल इटारसी के कक्षा 12वी के छात्र रहे अंकुर मिश्रा की ओर से प्रस्तुत रिट याचिका में आरंभिक रूप से सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डबल बेंच ने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल एवं जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को इस आशय के आदेश जारी किए हंै कि 17 मई को अंकुर मिश्रा की मूल उत्तर पुस्तिका तथा मॉडल आन्सर शीट प्रस्तुत की जाए ताकि दो गणित के एक्सपर्ट टीचर की टीम हाईकोर्ट में ही ऑन्सर शीट (उत्तर पुस्तिका) का मूल्याकंन करें। उक्ताशय की जानकारी हाईकोर्ट अधिवक्ता ऐश्वर्य आर.(पार्थ) साहू ने दी।
श्री साहू ने बताया कि आरटीआई में प्राप्त की गई अंकुर मिश्रा की कक्षा 12वी की गणित की उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन में काफी गड़बड़ी की गई एवं उनके दावे अनुसार मिश्रा को वास्तविक रूप से प्राप्त होने वाले अंकों में 13 अंक कम दिये किए गए हंै जिसके कारण अंकुर को जहां मनपसंद के विषयों में कॉलेज लेवल एडमिशन में परेशानी हुई है वही 85 प्रतिशत से कम अंक होने के कारण मुख्यमंत्री योजनानुसार लेपटॉप अथवा 25000/-रुपए की सहायता राशि से भी वंचित होना पड़ा है।
श्री साहू ने बताया कि शासकीय अधिवक्ता को जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के माध्यम से जिन दो एक्सपर्ट टीचर को रिवेल्यूवेशन में उपस्थित रखने के निर्देश दिए हैं, उनमें से एक मॉडल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं एक केन्द्रीय विद्यालय के होंगे।
विशेषज्ञ की राय
माध्यमिक शिक्षा मंडल और सरकार बोर्ड परीक्षाओं में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था करें ताकि छात्र-छात्राओं को पुनर्मूल्याकंन जैसी छोटी समस्या के लिये हाईकोर्ट की शरण न लेना पड़े। हाईकोर्ट जाना खर्चीला है तथा इससे कोर्ट का कीमती समय भी बर्बाद होता है।
रमेश के साहू, एडव्होकेट

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