एसडीएम ने ली नगरीय सीमा में कर्ज देने वाले साहूकारों की बैठक
इटारसी। नगरीय सीमा में कर्ज बांटने वाले साहूकारों को प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वे अपनी हद में ही कारोबार करें, यदि नगरीय सीमा से बाहर किसी ग्राम पंचायत के व्यक्ति को लोन देंगे तो उसकी सूचना ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनका लायसेंस रद्द किया जा सकता है। एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने आज नगरीय सीमा में कारोबार करने वाले साहूकारों की बैठक ली। बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेश दुबे भी मौजूद थे।
बैठक में साहूकारों को निर्देश दिए हैं कि अब अपने पंजीकरण की सूचना एसडीएम को भी देनी होगी। कुल जमा, कजऱ्दारों से परेशान होकर आत्महत्या जैसे मामले बढऩे पर प्रशासन अब किसी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं लगता है, यही कारण है कि साहूकारों पर संभाग स्तर पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। साहूकारों को अपने पंजीयन की सूचना एसडीएम को देनी होगी। जिसे ऋण दिया जा रहा है, उसके निर्धारित प्रारूप में एक बाऊचर देना होगा जिसकी कॉपी नगर पालिका और एसडीएम के पास देनी होगी।
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कर्ज बांटने वाले साहूकारों को करना होगा इन निर्देशों का पालन
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