इटारसी। कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य शासन ने शहर की टॉकीजों को 14 से 31 मार्च 2020 तक तक और स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद करने के आदेश दिये हैं। ये आदेश शनिवार से सभी सिनेमागृह और सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होंगे। जिन स्कूलों में परीक्षाएं चल रहीं हैं, वे इससे मुक्त रहेंगे।
शनिवार 14 मार्च से सभी सिनेमा घरों में यह आदेश को लागू कराये जाने के लिये जिला आबकारी ने इटारसी आबकारी को आदेश भेजे हैं। इसके तहत 14 से 31 मार्च तक सभी सिनेमागृह बंद रहेंगे। वाणिज्यिक कर विभाग के उप सचिव एसडी रिछारिया ने मप्र के राज्यपाल के नाम तथा आदेश से कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मप्र सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1952 की धारा 5 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को निर्देश हैं कि 14 से 31 मार्च तक अथवा आदेश पर्यंत तक जो भी पहले हो, सिनेमा प्रदर्शन नहीं करेंगे और सिनेमा हाल बंद रखेंगे।
इसी तरह से मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने भी लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित को देखत हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए समस्त सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि कक्षा 5, 8, 10 और 12 वी की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन कार्यक्रम अनुसार ही चलेगा। स्कूलों में स्टाफ उपस्थित रहेगा और अकादमिक कार्य करेंगे। निजी स्कूलों के संदर्भ में शाला प्रबंधन अपने स्तर पर स्वविवेक से स्टाफ और शैक्षणिक स्टाफ के विषय में निर्णय ले सकेंगे।
कोरोना : स्कूल और टॉकीज बंद करने के आदेश आये

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