इटारसी। तवानगर में वर्ष 2015 में तत्कालीन जनपद सदस्य के घर में घुसकर चाकू से हमला करने के दो आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश श्रीमती प्रीति सिंह की अदालत ने 7 वर्ष के कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि 25 सितंबर 2015 को रात करीब 9:45 बजे दुर्गा चौक तवानगर निवासी आशा आठनेरे के मकान में उनके पड़ोस में रहने वाला पीर मोहम्मद पिता नूर खान 22 वर्ष और उसका साथी मनीष घुस गए थे। इस दौरान आशा आठनेरे ने देख लिया और शोर मचाया तो पीर मोहम्मद ने उन पर चाकू से हमला कर दिया था। तवानगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया था। अदालत ने आरोपियों को धारा 452 के अंतर्गत सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड लगाया तथा धारा 307 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह और एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भोगना होगी। बता दें कि पीर मोहम्मद 28 सितंबर 15 से ही जेल में है।
घर में घुसकर हमला करने वालों को सजा
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