होशंगाबाद। जिले में कोविड-19 हॉट स्पॉट इटारसी नगर पालिका सीमा क्षेत्र में स्थित देशी-विदेशी मदिरा दुकान/भांग दुकानों को छोड़कर जिले की शेष समस्त मदिरा दुकानों/ भांग दुकानों से प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित की जा रही हैं।
जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी ने बताया है कि जिले के कोविड-19 हॉट स्पॉट इटारसी नगर पालिका सीमा क्षेत्र में स्थित 12 देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को छोड़कर जिले की समस्त 50 देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है। जिला आबकारी अधिकारी ने जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि जिले में मदिरा के अवैध परिवहन/ धारण की स्थित निर्मित न हो इस हेतु मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत निहित प्रावधान अनुसार किसी एक व्यक्ति को देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं भांग बिक्री करने की अधिकतम मात्रा वही रहेगी जो एक व्यक्ति के लिए आधिपत्य की सीमा है। इसके अनुसार एक व्यक्ति अधिकतम 1500 मिली लीटर देशी मदिरा, 115 ग्राम भांग, विदेशी मदिरा स्पिरिट के 4 क्वार्ट बोतल, विदेशी मदिरा वाईन के 6 क्वार्ट बोतल, विदेशी मदिरा बीयर 12 क्वार्ट बोतल ले सकता है। इस संबंध में अनुज्ञितिधारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रति व्यक्त्ति धारण क्षमता अनुसार ही मदिरा/भांग का विक्रय करना सुनिश्चित करें।
जिले की 50 देशी-विदेशी मदिरा दुकान प्रारंभ

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