डंपर पर 64 हजार, आटो पर 9 हजार जुर्माना

Post by: Manju Thakur

खनिज विभाग और पुलिस की कार्यवाही
इटारसी। पिछले दिनों बिना पुलिस विभाग द्वारा रात के वक्त पकड़े गए डंपर को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। उक्त डंपर के खिलाफ पुलिस ने यातायात नियमों और खनिज विभाग ने खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था। डंपर के मामले में पुलिस ने आज कोर्ट में चालान पेश किया जिस पर कोर्ट ने दोनों मामले में कुल 64 हजार रुपए का जुर्माना किया। इसी तरह से यातायात अमले ने आज दो आटो रिक्शा चालकों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर करीब 9 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
यातायात उप निरीक्षक विजय शंकर द्विवेदी ने बताया कि पिछले दिनों पकड़े गए डंपर के मामले में आज कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने डंपर पर दोनों विभाग के प्रकरण पर कुल 64 हजार का जुर्माना किया। ट्रैफिक पुलिस ने प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने वाले दो आटो चालकों पर भी चालानी कार्यवाही की। एक आटो रिक्शा पर कोर्ट ने 5 हजार और दूसरे पर 4 हजार एक सौ रुपए का जुर्माना किया। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा बिना हेलमेट, बिना पर्याप्त कागजात आदि न होने पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सवारी आटो, लगेज आटो, आदि के संचालकों को एक सप्ताह के भीतर अपने लायसेंस और अन्य कागजात पुलिस से वैरीफाई कराने को कहा है। वे इस अवधि में अपने कागज कंपलीट करा लें अन्यथा नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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