इटारसी। धोखाधड़ी के एक मामले में भाजपा नेता आलोक वर्मा एवं अन्य आरोपी को आज अदालत ने दोषमुक्त किया है। श्री वर्मा सहित अन्य पर धारा 420, 482, 486 487, 120 बी, भादवि एव धारा 29 कीटनाशक अधिनियम का मुकदमा चल रहा था।
इटारसी पुलिस थाने में 22 जुलाई 06 के बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के अधिकारी वीरेन्द्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि आलोक वर्मा उनका अधिकृत विके्रता नहीं है और कृषकों को उनकी कंपनी परस्यूट खरपतवार नाशक नकली दवाई विक्रय कर रहा है। जांच के बाद दवाई नकली पायी गई तथा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके साथ कीटनाशक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी होशंगाबाद पीएस रघुवंशी ने इटारसी थाने में आलोक वर्मा के विरुद्व बिना लायसेंस एवं नियमों के विरुद्ध कीटनाशक बेचने के आरोप लगाते हुए आवेदन दिया। इटारसी पुलिस ने अपराध दर्ज कर अरविंद जैन, मनोज राजपूत, हरिसिंह धाकड़ को भी आरोपी बनाया। कोर्ट में अभियोजन ने अपने पक्ष में 19 गवाह पेश किए तथा बचाव में आलोक वर्मा ने खुद के कथन शपथ पर दिए।
आज न्यायाधीश आनंद जाम्भुलकर की अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपों को सिद्ध नहीं माना और उक्त निर्णय पारित करते हुए आरोपी आलोक वर्मा इटारसी, अरविंद जैन भोपाल, मनोज राजपूत और हरिसिंह शिवपुरी को दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया है। आरोपियों की ओर से पैरवी अशोक शर्मा, बलदेव सोलंकी, संजय शर्मा द्वारा की गई।
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धोखाधड़ी के आरोप से भाजपा नेता बरी
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