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धोखाधडी कर, जमीन बेचने वाले पर कार्यवाही के दिये निर्देश

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होशंगाबाद। नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर श्री उमाकांत उमराव ने ग्राम रसूलिया के भूमि नामांतरण संबंधी अपील प्रकरण की सुनवाई करते हुए धोखाधडी करके जमीन बेचने वाले विक्रेता के विरूद्ध जिला पंजीयक को कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। कमिश्नर ने निर्धारित क्षेत्र 24133 वर्गफुट उपलब्ध भूमि के विरूद्ध विक्रेता भूमि स्वामी प्रेमनारायण गौर द्वारा 27 क्रेताओ को अवैध रूप से 30948 वर्गफुट भूमि बेचने का दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध जालसाजी एवं धोखाधडी का आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश जिला पंजीयक को दिये है।
इस संबंध मे जारी आदेश के अनुसार ग्राम रसूलिया प्रताप नगर मे भूमि स्वामी प्रेमनारायण गौर के मालिकाना हक मे खसरा क्रमांक 49/15 मे 0.90 एकड भूमि है। इसमे से 875 वर्गफुट का आवासी प्लाट श्रीमती विजयलक्ष्मी सोनी द्वारा 1999 मे खरीदा गया। इसका नामांतरण क्रेता के नाम पर तहसीलदार होशंगाबाद द्वारा 10 अक्टूबर 2011 को किया गया। इसके बाद जमीन का कुल 24133 वर्गफीट क्षेत्रफल, 11092 फीट रोड एरिया तथा 3975 फीट ओपन एरिया डयवर्सन के बाद प्रस्तुत किये गये ले-आउट मे दर्शाया था। भूमि स्वामी प्रेमनारायण गौर द्वारा उपलब्ध विक्रय योग्य भूमि 24133 वर्गफुट के विरूद्ध 27 क्रेताओ को कुल 30948 वर्गफुट भूमि बेची गई। यह भूमि जालसाजी तथा धोखाधडी करके बेची गई। जिसके कारण उनके विरूद्ध जिला पंजीयक को आपराधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये हैं।

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