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नेशनल लोक अदालत 10 फरवरी को

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होशंगाबाद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 10 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों में किया जाएगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि प्रीलिटिगेशन स्तर पर यदि विद्युत चोरी का कोई प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हुआ है उस मामले में आंकलित सिविल दायित्वों की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छह माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर शतप्रतिशत छूट उपभोक्ताओं को दी जाएगी। वहीं लिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान के चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छहमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर शतप्रतिशत छूट दी जाएगी।
विद्युत विभाग ने लोक अदालत के दिन राजीनामा करने पर छूट देने की घोषणा की है। इसके अनुसार उपभोक्ता या उपयोगकर्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसर पर उनके नाम पर अन्य संयोजन, संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का भुगतान भी करना होगा। निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय अंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एक मुश्त भुगतान करना होगा साथ ही आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व देय विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध यदि कोई बकाया राशि है तो उसका भुगतान करना होगा। जिला विधिक सेवा अधिकारी ने बताया कि वार्षिक नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत में यदि उपभोक्ता को छूट मिल गई है तो छूट प्राप्त उपभोक्ता इस लोक अदालत में दोबारा छूट का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत में समझोता करने के लिए ही लागू रहेगी।

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