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बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य

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होशंगाबाद। अब यदि आप किसी आवश्यक काम से घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मास्क से चेहरे को पूरी तरह से कवर करना होगा। बिना मास्क या चेहरा ढंके घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर यदि कोई मिला तो एपिडेमिक एक्ट 1897 और मप्र एपिडेमिक डिसीजेस कोविड-19 निवियम 2020 तथा मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71-1 का उल्लंघन मानकर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजीव चंद्र दुबे ने बताया कि मप्र शासन ने कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु आगामी आदेश तक प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है। आमजन बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग कर सकते हैं अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। होम मेड मास्क/फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुन: प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क/फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुप्पटा आदि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक, ढंकने में प्रयुक्त होने वाले गमछा का पुन: प्रयोग साबुन से अच्छी तरह साफ किए बिना न किया जाए।

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