भूसा मशीन : प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक प्रतिबंधित

Post by: Manju Thakur

होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में रबी फसल का कटाई का कार्य प्रारंभ हो गया है। कटाई के दौरान कृषक गण मुख्यत: हार्वेस्टर का उपयोग बिना सुरक्षात्मक उपायो के करते है। पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम न होने के कारण हार्वेस्टर से उत्पन्न होने वाली चिंगारी से खडी फसलो में आगजनी की घटनाएं होती है जिससे स्वयं किसान के अतिरिक्त पडोसी कृषक की फसल का भी नुकसान होता है। इसी तरह भूसा बनाने का कार्य भी बिना सुरक्षात्मक उपायो के किया जाता है जो हानिकारक है। इस कारण से भी खड़ी फसल में आग लगने की संभावना रहती है। इसके अलावा जनहानि, धन हानि, पशु हानि तथा खेत खलिहानों में रखी फसलो को भी नुकसान होता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की राजस्व सीमाओं के अंर्तगत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए भूसा मशीन का उपयोग प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक प्रतिबंधित किया है। जारी आदेश में कलेक्टर ने समस्त हार्वेस्टर संचालक व चालक को आदेशित किया है कि वे जिले के किसी भी पुलिस थाने में अपना पंजीयन मय नाम पता, मोबाइल नंबर के कराएंगे। फसल कटाई के दौरान हार्वेस्टर मालिक व चालक 2 अग्नि शामक यंत्र चालू अवस्था में तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों को कार्य के दौरान साथ में रखना सुनिश्चित करेंगे। भूसे की मशीन का उपयोग 2 अग्नि शामक यंत्र के साथ ही किया जा सकेगा। बिना अग्नि शामक यंत्र व सुरक्षात्मक उपायो के बिना भूसा मशीन का उपयोग किया जाना निषेध होगा। कलेक्टर ने जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा कि रात्रि में हार्वेस्टर द्वारा फसल कटाई अथवा भूसा मशीन का उपयोग ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव को अथवा कोटवार को पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। गांव की समस्त फसल कटाई के उपरांत ही भूसा मशीन का उपयोग किया जा सकेगा।

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