महिपाल को दिए तड़ीपार के आदेश

Post by: Manju Thakur

होशंगाबाद। समीपस्थ ग्राम मेहरागांव में लोगों को डराने, मारपीट, गाली गलौच और हत्या के प्रयास के आरोपी महीपाल उर्फ सावन मोरे को कलेक्टर ने एक वर्ष के लिए जिलाबदर कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडदाधिकारी अविनाश लवानिया ने उसे होशंगाबाद सहित हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सीहोर, रायसेन, भोपाल तथा जबलपुर जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए हैं। यह आदेश एसपी आशुतोष प्रताप सिह के जांच प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जारी किये गये हैं।
जारी आदेश के अनुसार आदतन अपराधी महिपाल मोरे पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 13 अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। यह वर्ष 2009 से लगातार अपराधों मे लिप्त पाया गया। उस पर लोगों को डराने-धमकाने, मारपीट करने, हत्या के प्रयास, गालीगलौच तथा चोरी के आरोप हैं। उसके विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई किन्तु उसी आपराधिक गतिविधियों में कोई नियंत्रण नहीं हुआ। जिसके कारण उसे जिले से बाहर करने के आदेश दिये गये हंै। निष्कासन की आवधि में होशंगाबाद सहित समीपवर्ती जिलो में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना आदतन अपराधी के प्रवेश करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

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