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महिला अधिवक्ता से छेड़छाड़ के आरोपी को सजा

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इटारसी। ट्रेन में सफर के दौरान छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को आज अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई। छेड़छाड़ की यह घटना 10 नवंबर 12 को अमरावती एक्सप्रेस में उस दौरान हुई जब हाईकोर्ट में महिला अधिवक्ता इलाज के लिए नागपुर जा रही थी। घटना के बाद टीसी से शिकायत करने पर आरोपी ने महिला पर रिपोर्ट नहीं लिखाने का दबाव भी बनाया और धमकी भी दी थी। फरियादी की शिकायत पर जीआरपी आमला में आरोपी के खिलाफ कायमी कर जीआरपी इटारसी को दी जहां धारा 354 दर्ज किया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि फरियादी ने जीआरपी थाना आमला, जिला बैतूल में एक आवेदन दिया था कि वह मप्र हाईकोर्ट जबलपुर में अधिवक्ता है और 10 नवंबर 12 को अमरावती एक्सप्रेस से इलाज के लिए नागपुर जा रही थी तभी सोते समय रात करीब 1:30 बजे अपने गले एवं सीने पर तेज दबाव महसूस हुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि उसकी ऊपर वाली बर्थ पर लेटा आरोपी आया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। तब उसने तुरंत लाइट जलाकर आरोपी को डांटा एवं चेन खींच दी तथा पुलिस और टीसी को बताया। उसी वक्त आरोपी ने उन पर रिपोर्ट न लिखाने का दबाव बनाया और धमकी भी दी। हालांकि उन्होंने जीआरपी आमला को इसकी शिकायत कर दी थी। अभियोजना द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क में मामला प्रमाणित पाया और आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर तीस दिन का अतिरिक्त कारावास और भुगताया जाए। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ रविन्द्र अतुलकर ने की।

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