इटारसी। बैंक आफ इंडिया ने आज प्रतिभूतीकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित को प्रभावी करने का अधिनियम 2002 (सरफेसी) के तहत एमईएस के पास एक स्थित ऋणधारक के मकान पर कब्जा किया। अरुण पाठक नामक मकान मालिक ने बैंक आफ इंडिया से अक्टूबर 2005 में पांच लाख का लोन लिया था और बैंक द्वारा 2011 से लगातार नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन ऋणधारक की ओर से संतोषजनक प्रतिउत्तर नहीं मिल रहा था।
आज दोपहर तहसीलदार आईएएस संस्कृति जैन ने बैंक अधिकारियों और बैंक के अधिवक्ता के साथ पहुंचकर मकान पर कब्जा दिलाया। सुश्री जैन ने बताया कि सरफेसी एक्ट के तहत कलेक्टर की ओर से आदेश मिलने के बाद बैंक को इस मकान पर कब्जा दिलाया है। बैंक की ओर से मकान की दीवार पर कब्जा सूचना भी अंकित कराई है कि यदि कोई उक्त संपत्ति से संबंधित लेनदेन करे तो इसके पूर्व बैंक से अवश्य संपर्क करे।
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सरफेसी एक्ट के तहत मकान पर बैंक का कब्जा
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