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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर होगी धारा 188 की कार्यवाही

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कलेक्टर ने जारी किए धारा 144 के अंतर्गत आदेश
होशंगाबाद। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता -1973 की धारा 144 के तहत सोशल मीडिया, वॉट्सएप, फेसबुक आदि पर धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग एवं महापुरूषों पर आपत्तिजनक टिप्पणी एवं विषय वस्तु पोस्ट किए जाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश होशंगाबाद जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी समय में विभिन्न वर्गों एवं समुदायों के आयोजन, सभा, रैली, कार्यक्रम एक साथ होने से उपरोक्त परिस्थितियों एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए आपत्तिजनक पोस्ट एवं विषय वस्तु पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध पर जारी किया गया है। जनसामान्य के बीच तनाव उत्पन्न ना हो एवं सार्वजनिक सदभावना बनी रहे इस उद्देश्य से कलेक्टर द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। किसी को इस आदेश के संबंध में समस्या होने पर वे जिला दंडाधिकारी न्यायालय होशंगाबाद में अपना पक्ष रख सकते हैं।

आपत्तिजनक एवं भडकाऊ भाषण न हों
रेवा सभाकक्ष में विभिन्न वर्गों के धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों की बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि सभी वर्ग यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा मनाए जाने वाले सामाजिक एवं धार्मिक उत्सव आपसी एकता एवं सौहार्द के साथ मनाए जाएं। इन उत्सवों में अन्य समुदायों या वर्गों अथवा उनके महापुरूषों के बारे में आपत्तिजनक भाषण ना दिए जाएं। ऐसा कोई कृत्य ना हो जिससे किसी समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हों। जुलूसों एवं प्रदर्शनों के दौरान अनुमति की शर्तों का पालन करें। अगर नियमबद्ध तरीके से प्रदर्शन होगा तो कानून व्यवस्था बनी रहेगी एवं किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को ऐसा लगता है कि उनके प्रदर्शन या जुलूस में कोई व्यक्ति माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है तो इसके सूचना प्रशासन को दें। आपत्तिजनक पोस्ट प्रतिबंधित करने के लिए जिले में धारा 144 लागू की जा रही है। सभी संगठन अपने युवाओं को समझाइश दें कि इस तरह की एक पोस्ट करने से उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही होगी एवं उनक भविष्य खराब होगा। इसलिए वे कानून का पालन करें। उन्होंने कहा कि केवल कुछ व्यक्तियों के कारण आपसी सद्भाव एवं भाईचारा बिगड़ता है एवं पूरे समाज को गलत संदेश जाता है इसलिए सभी मिलकर यह प्रयत्न करें कि आपस में एकता एवं सद्भाव बना रहे। बैठक में प्रभारी पुलिस अधीक्षक मिथलेश शुक्ला, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

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