होशंगाबाद। अब सोशल मीडिया पर धर्मविरोधी पोस्ट की तो कानून आपको छोडऩे वाला नहीं है। पुलिस और प्रशासन की निगाह सोशल मीडिया पर है और छोटी गलती या अतिउत्साह आपको मुश्किल में डाल सकता है। अत: सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की धर्म विरोधी पोस्ट डालने से परहेज करें तो ही ठीक रहेगा, अन्यथा कानून अपना काम करेगा और आप मुसीबत में फंस सकते हैं।
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले में सोशल मीडिया, वाटसएप, फेसबुक पर धर्म विरोधी टिप्पणियां एवं विषय वस्तु पोस्ट करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध धारा 188 दंड संहिता प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश जिला दंडाधिकारी ने 15 सितंबर को जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि होशंगाबाद शहर व जिले के अन्य क्षेत्रों में सोशल मीडिया, वाटसएप, फेसबुक पर धर्म विरोधी टिप्पणी एवं पोस्ट की जा रही थीं जिससे विभिन्न समुदायों की धार्मिक भावना को ठेस लगने की संभावना बनी रहती है। सोशल मीडिया, वाटसएप व फेसबुक पर धर्म विरोधी टिप्पणी एवं विषय वस्तु पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाए जाने का अनुरोध भी किया गया था। इस संबंध में एसपी होशंगाबाद अरविंद सक्सेना के प्रस्ताव व समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही धर्म विरोधी घटनाओं से संबंधित समाचारों के चलते आगामी त्यौहार पर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है ताकि जिले में सार्वजनिक सद्भावना बनी रहे तथा जन सामान्य के बीच किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न ना हो सके।
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सोशल मीडिया पर धर्म विरोधी पोस्ट की तो होगी कार्रवाई
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