इटारसी।बुधवार, 10 जून से नगर के होटल और रेस्टॉरेंट भी गुलजार होंगे। यहां शासन के निर्देशों का पालन करते हुए क्षमता का आधा इस्तेमाल किये जाने की शर्त पर संचालन हो सकेगा। यानी, कुल क्षमता के पचास फीसदी ग्राहक ही बैठकर खानपान कर सकेंगे। ग्राहक और संचालक के साथ हलवाई और कर्मचारियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हलवाई को दास्ताने भी पहनने होंगे। होटल या रेस्टॉरेंट में नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं किया जा सकेगा। उल्लंघन पर धारा 188 और 144 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों के साथ मंगलवार की शाम को महत्वपूर्ण बैठक में एसडीएम ने निर्देश जारी करते हुए व्यवसाय शुरू करने की बात कही। सिटी थाना परिसर में हुई बैठक में एसडीएम सतीश राय, एसडीओपी महेंद्र कुमार मालवीय एवं नगर निरीक्षक दिनेश सिंह चौहान मौजूद थे।
बैठक में एसडीएम श्री राय ने कहा कि अब शहर के होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसायी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकेंगे। लेकिन मास्क एवं ग्लब्स पहनकर कार्य करना है। होटल में ठहरने वाले व्यक्ति की ट्रेबल हिस्ट्री की जानकारी रखनी होगी। डिस्पोजेबल मीन्यू को बढ़ावा दें, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। वातानुकूलित कक्षों का तापमान 24 से 30 रखना होगा। होटल रेस्टोरेंट में ठहरने वाले व्यक्ति के जाते ही रूम को सेनेटाइज कराएं। सभी होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसायी थर्मल स्क्रीनिंग मशीन खरीद लें और होटल में प्रवेश होने के पूर्व आगंतुकों की जांच की जाए और सेनेटाइज करने के पश्चात ही प्रवेश करें।
शादियों के आयोजन में 50 व्यक्तियों को ही अधिकृत किया जाएगा। बैंड बाजा वाले कर्मचारियों की गिनती भी 50 सदस्यों में ही होगी। एसडीएम श्री राय ने कहा कि होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसायी सभी नियमों का पालन करते हुए व्यवसाय शुरू करें। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। रेस्टोरेंट व्यसायी सत्यम अग्रवाल ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ व्यवसाय शुरू किया जा रहा है। इस अवसर पर राजीव चौकसे, रोहित बवेजा, दीपक अग्रवाल, राजसिंह राजपूत, हरमीत सिंह, राहुल अग्रवाल, नीरज जैन, पंकज गोयल, रमेश सेठी, नानकराम खिलवानी सहित बड़ी संख्या में होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसायी उपस्थित थे।
होटल रेस्टोरेंट संचालक नियमों का पालन के साथ करें व्यवसाय

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