जिला बदर आरोपी को बिना अनुमति राजस्व सीमा में प्रवेश करने पर 01 वर्ष का सश्रम कारावास

Post by: Rohit Nage

The accused who molested a minor got 04 years of rigorous imprisonment

इटारसी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (Judicial Magistrate First Class) निखिल सिंघई (Nikhil Singhai), इटारसी (Itarsi) द्वारा आरोपी को धारा 14 मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम (Madhya Pradesh State Security Act) में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं व्यतिक्रम करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी राज कुमार नेमा (District Prosecution Officer Raj Kumar Nema) ने बताया कि 04-अगस्त 2017 को आरक्षी केंद्र इटारसी में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक संजय रघुवंशी (Assistant Sub Inspector Sanjay Raghuvanshi) ने अभियुक्त धनपाल (Dhanapal) को थाना इटारसी के अपराध क्रमांक 152/17 अंतर्गत धारा 294,323,506 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के पश्चात पता चला कि जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम (District Magistrate Narmadapuram) द्वारा पारित आदेश 20 दिसंबर 2016 को आरोपी को 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला नर्मदापुरम तथा उससे लगे सीमावर्ती जिले की राजस्व सीमा से निष्कााषित किया गया था।

अभियुक्त से अनुमति आदेश पूछे जाने पर उसके पास कोई अनुमति आदेश नहीं पाया गया, तब अभियुक्त के विरूद्ध धारा 14 मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम का अपराध होने के कारण अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 14 मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर, उपरांत अभियोग पत्र पेश किया। शासन की ओर से रविन्द्र अतुलकर(Ravindra Atulkar), सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी (Assistant District Prosecution Officer, Itarsi) ने पैरवी की थी।

Leave a Comment

error: Content is protected !!