लापरवाह वाहन चालक को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

Post by: Rohit Nage

Updated on:

इटारसी। करीब सात वर्ष लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने वाले वाहन चालक को कोर्ट (court) ने दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि 29 जुलाई 2016 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल इटारसी (Dr. Shyama Prasad Mukherjee Government Hospital Itarsi) से वार्डवॉय (Wardboy) ने मृत्यु संबंधित मेमो पेश किया था कि 29 जुलाई 2016 को समय रात्रि 9 बजे सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में लच्छीराम को लाया गया था। जांच अधिकारी ने मर्ग दर्ज कर जांच की। इस दौरान हेमराज धुर्वे एवं मृतक लच्छीराम की पत्नी प्रेमवती बाई के कथन लिये।

हेमराज धुर्वे एवं प्रेमवती ने बताया कि घटना दिनांक को शाम 7 बजे ग्राम हिरनचापड़ा नर्सरी (Hiranchapada Nursery) के पास चबूतरे वाले बड़ के पेड़ के सामने एनएच 69 पर पीछे से टीव्हीएस स्पोट्र्स मोटरसायकिल (TVS Sports Motorcycle) एमपी 05 एमएन 8350 के चालक गोरू ठाठिया ने मोटर सायकिल को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और रोड के साइड में पैदल चल रहे लक्ष्छीराम भलावी को पीछे से टक्कर मारकर रोड के किनारे में गिरा दिया जिससे लच्छीराम भलावी को सिर में चोट लगी एवं अत्यधिक खून बह जाने के कारण उपचार के दौरान 29 जुलाई 2016 को ही रात्रि 9.15 बजे मृत्यु हो गयी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निखिल सिंघई इटारसी (Judicial Magistrate First Class Nikhil Singhai Itarsi) ने आरोपी गोरू उर्फ गोरूलाल पिता सक्कू धुर्वे 48 वर्ष, निवासी ग्राम मंडी कॉलोनी कालाआखर रोड सुखतवा, तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम को धारा 304-ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माने से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज जाट ने की।

Leave a Comment

error: Content is protected !!