इटारसी। तृतीय जिला न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा थाना इटारसी के शासन द्वारा चिन्हित एवं सनसनीखेज अपराध के आरोपी तुलसीराम रैकवार पिता बाबूलाल रैकवार, उम्र 59 वर्ष, भानू रैकवार पिता बाबूलाल रैकवार, उम्र 32 वर्ष, केशव पिता बाबूलाल रैकवार, उम्र 34 वर्ष, सभी निवासी बैंक कॉलोनी, इटारसी को प्रशांत शाह पिता प्रकाश शाह, निवासी बैंक कॉलोनी, इटारसी की हत्या के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने बताया कि 01 जुलाई 2020 की रात्रि करीब 11 बजे प्रशांत अपने घर के सामने भाई विजय शाह एवं उसके दोस्त बाबू उर्फ रमाकांत तिवारी के साथ खड़े होकर बातें कर रहा था तभी पड़ोसी तुलसीराम रैकवार और उसके लड़के भानू, केशव एवं प्रीतम आये जिन्होंने फरियादी पक्ष को गंदी गंदी गालियां देते हुए बेसवॉल, तलवार, चाकू तथा लोहे की रॉड से प्रशांत, विजय एवं बाबू तिवारी पर अचानक हमला कर दिया। हमले में प्रशांत, विजय एवं बाबू घायल हो गये तथा इलाज के दौरान प्रशांत की मृत्यु हो गयी।
आरोपियों ने फरियादी पक्ष को गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी देते हुए शारीरिक क्षति पहुंचाई जाने पर थाना इटारसी द्वारा अपराध दर्ज कर जांच उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा चश्मदीद साक्षी रमाकांत तिवारी, विजय शाह, प्रकाश शाह एवं शिप्रा शाह का परीक्षण न्यायालय में कराया। इन साक्षियों की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा ने अभियुक्त तुलसीराम, भानू एवं केशव को हत्या करने, गाली गलौच करने, जान से मारने की धमकी देने एवं चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुये 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा अन्य अवधियों के कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया।
अभियुक्त भानु एवं केशव को आयुध अधिनियम के अंतर्गत 3 वर्ष के कारावास एवं 1000-1000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया एवं एक अन्य अभियुक्त प्रीतम रैकवार को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया। प्रकरण की शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी इटारसी एचएस यादव ने की।