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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को धारा 376 (3), भादवि. 5 ठ/6 पोस्को एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि नाबालिग कक्षा 9 वी में पढ़ती थी। आरोपी आकाश का उसके घर आना जाना रहता था। पिछले साल वर्ष 2019 में चाची के यहां भंडारे का कार्यक्रम था उसमें आकाश भी आया था। उसी दिन रात्रि करीब 8 बजे की बात है, घर पर वह अकेली थी। आरोपी आकाश घर पर आया तथा अकेला पाकर बोला कि तुम मुझे अच्छी लगती हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और फिर आकाश ने जबरदस्ती उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए।

आरोपी आकाश ने अभियोक्त्री के साथ 5-6 बार उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए हं।ै डर व बदनामी के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई। इसके बाद नवंबर 2020 में भी उसके साथ मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए तथा धमकी दिया कि यह बात किसी को मत बताना। मैंने घर आकर चाचा व पापा को सारी घटना बताई तथा थाना देहात में रिपोर्ट कराई।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर न्यायालय ने विश्वास करते हुए विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया। उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 376(3) भादवि एवं 5 ठ/6 में पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की है।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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