इटारसी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इटारसी शहर की एक महत्वपूर्ण नजूल भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का मामला गूँजा। विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया कि इटारसी नगर सुधार न्यास को सौंपी गई हजारों वर्गफुट भूमि को वर्तमान अभिलेखों में अद्यतन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
नजूल भूमि और आवंटन का विवरण
विधानसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, इटारसी शहर के विभिन्न क्षेत्रों की कुल 37,000 वर्गफुट भूमि का मामला चर्चा में रहा।
संबंधित प्लॉट: नजूल शहर इटारसी के शीट क्रमांक 15, 16, 19, 20 के प्लॉट नंबर 1/1, 3/1 और 1 की भूमि इसमें शामिल है।
आवंटन: कार्यालय कलेक्टर जिला होशंगाबाद (अब नर्मदापुरम) द्वारा 29 दिसंबर 1982 के आदेशानुसार, यह भूमि ‘नगर सुधार न्यास इटारसी’ को अग्रिम आधिपत्य के रूप में 28 अगस्त 1982 को सौंपी गई थी।
अभिलेखों में देरी पर प्रशासन का पक्ष
डॉ. शर्मा के प्रश्न (क्र. 1868) के उत्तर में राजस्व मंत्री ने बताया कि उक्त भूमि अभी तक पूरी तरह से राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हो पाई है।
दर्ज़ नहीं होने के प्रमुख कारण
नगर पालिका द्वारा रिकॉर्ड की कमी: राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में नगर पालिका इटारसी से संबंधित रिकॉर्ड और प्रमाणित दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा अभी तक अपेक्षित रिकॉर्ड/दस्तावेज विभाग को नहीं सौंपे गए हैं।
पत्राचार और अनुरोध: मुख्य नगरपालिका अधिकारी, इटारसी द्वारा 15 दिसंबर 2021 और 13 दिसंबर 2024 को अनुविभागीय अधिकारी (SDO) को पत्र लिखकर भूमि को राजस्व अभिलेखों में अंकित करने का अनुरोध तो किया गया था, लेकिन आवश्यक दस्तावेजों की कमी बनी हुई है।
अभिलेखों की खोजबीन: प्रशासन ने स्वीकार किया कि आवंटन संबंधी मूल दस्तावेजों की उपलब्धता न होने के कारण पूर्व में यह नजूल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सकी थी।
वर्तमान स्थिति: वर्तमान में नजूल रिकॉर्ड का मिलान किया गया है और भूमि को नजूल अभिलेखों में “नगर सुधार न्यास” को आवंटित दर्शाया गया है।
आगामी कार्यवाही
राजस्व विभाग ने सदन को आश्वस्त किया है कि अनुविभागीय अधिकारी, के कार्यालय में इस प्रकरण की खोजबीन और जांच जारी है। नगर पालिका से रिकॉर्ड प्राप्त होने, आवंटन आदेश की पुष्टि और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात, इस भूमि को विधिवत रूप से राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाएगी।









