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Lok Adalat: जलकर, संपत्ति कर तथा विद्युत बिलों पर दी जाएगी छूट

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नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को

होशंगाबाद। 10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) में पक्षकारों को उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुये विद्युत वितरण कंपनी (Power Distribution Company) ने तथा नगरीय प्रशासन विभाग ने छूट की घोषणा की है। इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विद्युत चोरी के मामले तथा न्यायालय में प्रस्तुत न हुए मामले (प्रीलिटिगेशन) में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अलग-अलग प्रकार से छूट की घोषणा की है, इसी प्रकार नगरीय प्रशासन विभाग ने भी संपत्तिकर तथा जल कर के मामलों में बकायादारों को राहत देते हुये अधिभार में छूट की घोषणा की है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद के सचिव प्रिवेन्द्र कुमार सेन (Secretary Privendra Kumar Sen) ने बताया कि इस लोक अदालत में विभागीय छूट इसलिए प्रदान की जाती है ताकि पक्षकार अपना मामला इकट्ठी राशि देकर समाप्त करा लें तथा विभाग को राजस्व की आय भी हो जाए इससे जनता तथा शासन दोनों का फायदा होता है।

विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में दी गई छटों को इस प्रकार समझा जा सकता है
1. प्रीलिटिगेशन स्तर (prelitigation level) पर यानी ऐसा मामला जो अभी न्यायालय मे दर्ज नहीं हुआ है, उस मामले में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ माही चकवृद्धि दर अनुसार 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
2. न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में लंबित प्रकरणों में छूट की यही दर 20 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत हो जायेगी।

जलकर एवं संपत्तिकर के प्रकरणों में छूट
1. संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इससे अधिक तथा एक लाख तक पर 50 प्रतिशत की छूट एक लाख से अधिक पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी

2. जलप्रभार तथा कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10000/ (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभर में 100 प्रतिशत तक की छूट, 10000 से अधिक पर 50000 तक पर 75 प्रतिशत की छूट, 50000 से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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