इटारसी। मप्र में कोरोना (Corona) की सभी बंदिशें खत्म कर दी गई हैं। मगर हम यदि शासन के आदेश देखेंगे तो अब भी कई लोगों को खुलकर जीने की आजादी नहीं मिली है। उनको बंदिशों से बाहर आकर जीने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यानी अभी प्रदेश की सारी आबादी बंदिशों से आजाद नहीं हुई है। मप्र शासन गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.राजेश राजौरा (Additional Chief Secretary Dr. Rajesh Rajoura) ने कुछ निर्देश जारी किये हैं।
गृह मंत्रालय के ये हैं निर्देश
– समस्त शासकीय सेवकों को कोविड-19 टीके की दोनों डोज अनिवार्य होगी, विभागाध्यक्षों को ऐसे सेवकों की सूची बनाने निर्देश
– स्कूल, कॉलेज, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं को टीके की दोनों डोज लेनी होगी, स्टाफ भी दोनों टीके लगवाएं।
– बाजार, मॉल एवं मेले में दुकानदार को दोनों डोज लेनी जरूरी, व्यापारी एसोसिएशन, मॉल प्रबंधन और मेला आयोजकों की जिम्मेदारी।
– समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स एवं थिएटर में स्टाफ को दोनों टीके अनिवार्य होंगे, कोविड युक्त व्यवहार जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी जरूरी।
मुख्यमंत्री ने कहा, बंदिशें खत्म
मुख्यमंत्री की घोषणा में सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह की छूट दी गई है। नाइट कफ्र्यू भी खत्म हो गया है। स्कूल-कालेज, हॉस्टल और कोचिंग क्लास पूरी क्षमता से खुलेंगे। लेकिन मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब भी अनिवार्य होगा। इसी तरह से मॉल, स्वीमिंगपूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टॉरेंट, क्लब आदि भी पूरी क्षमता से खुलेंगे। सभी में एक अनिवार्य शर्त है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों।