इटारसी। जब से केन्द्र सरकार ने होशंगाबाद को नर्मदापुरम करने की स्वीकृति दी और आज जैसे ही नोटिफिकेशन की खबरें आयीं, कई लोगों के जेहन में सवाल था कि केवल होशंगाबाद नगर का नाम बदला है या संपूर्ण जिले का।
वल्लभभवन भोपाल से राजस्व विभाग की अधिसूचना ने इस सवाल का जवाब स्पष्ट कर दिया। इसके मुताबिक राज्य सरकार द्वारा होशंगाबाद नगर का नाम नर्मदापुरम किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी की है, जो कि जिला होशंगाबाद का जिला मुख्यालय है। अत: मप्र भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा की धारा 13 के अंतर्गत उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से होशंगाबाद जिले का नाम जिला नर्मदापुरम किया जाता है। यानी संपूर्ण जिला नर्मदापुरम जिला कहलायेगा।