नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Post by: Rohit Nage

10 years rigorous imprisonment to the person who shot with the intention of murder and 5-5 years rigorous imprisonment to his accomplices

नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी संजय पाल को धारा- 376(2)(एन)भा.द.वि. 5एल/6 में पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 4000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया आरोपी ने 17 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री को मोटरसायकल से इटारसी घुमाने ले गया और फिर होशंगाबाद ले आया। लॉज में ले जाकर रात में उसके साथ मर्जी के विरूद्व शारीरिक संबंध बनाये फिर दूसरे दिन हैदराबाद, सिकंदराबाद ले गया जहां पर उसके साथ 01 माह तक टपरी में रखकर उसकी मर्जी के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। अभियोक्त्री के गुम होने की रिपोर्ट थाना माखननगर में उसके पिता द्वारा की गई थी जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

विचारण दौरान अभियोक्त्री एवं उसके माता पिता सहित सभी साक्षियों ने अभियोजन घटना की पुष्टि की। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 376(2)(एन) भा.द.वि एवं 5एल/6 में पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

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