लापरवाह वाहन चालक को 6 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

Post by: Rohit Nage

नर्मदापुरम। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (First Class Judicial Magistrate), सोहागपुर (Sohagpur) सुश्री मधुलिका मूले (Ms. Madhulika Mule) ने प्रकरण आरसीटी 229/18 अपराध 438/18 में आरोपी अभयराम (Abhayram) को धारा-279, 337,338 भादंवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 3500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Narmadapuram Rajkumar Nema) ने बताया कि फरियादी 18 अक्टूबर 18 को शाम 7 बजे अपनी मोटर साइकल एमपी 48 एम एमएफ 3628 हीरोहोंडा से रेलवे स्टेशन (Railway Station) जा रहा था, उसी समय चौराहे पर ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 05 एजी 66995 का चालक अपने ट्रैक्टर ट्राली को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और पलकमति पुल (Palakmati Bridge) पर ट्रैक्टर चालक ने दो मोटरसाइकल को टक्कर मारी जिसमें करीब 3 लोग घायल हो गये।

घटना में फरियादी को दाहिने पैर के पंजे में चोट आयी थी। आरोपी के विरुद्ध थाना सोहागपुर में रिपोर्ट दर्ज की गयी। थाना सोहागपुर द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। जिसका विचारण पश्चात् अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन तर्काे से सहमत होकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहागपुर द्वारा दोषी पाते हुए आरोपी को उक्त दंड एवं जुर्माने से दंडित किया गया। शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी पैरवीकर्ता बाबूलाल काकोडिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सोहागपुर ने की।

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