नववर्ष में फार्म हाउस, रिजॉर्ट या कहीं सामूहिक जाम छलकाना है तो करना पड़ेगा ये काम

Post by: Rohit Nage

If you want to spill communal jam in farm house, resort or anywhere in the New Year, then you will have to do this work.
  • – आबकारी विभाग रखेगा सख्त नजरें, पड़ सकते हैं लेने के देने

इटारसी। यदि नववर्ष सेलिब्रेशन के लिए आप किसी फार्म हाउस में, रिजॉर्ट में या फिर सामूहिक जाम छलकाने का विचार बना रहे हैं तो आपको इसके लिए एक जरूरी काम करना पड़ेगा, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसे स्थानों पर आबकारी विभाग की पूरी नजरें रहेंगी और आपका काम नियम के विपरीत मिला तो फिर आपको इसका बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है।

दरअसल, आप यदि किसी रिजॉर्ट, मैरिज हॉल, गार्डन, फार्म हाउस आदि में नववर्ष की पार्टी एन्जॉय करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इसके लिए बाकायदा आबकारी विभाग से इसके लिए एक लायसेंस लेना होगा, जो उसी दिन के लिए मिलेगा। इसमें आपको शराब की मात्रा भी बतानी होगी। पहले इसके लिए विभाग के कार्यालय से लायसेंस बनता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया ऑन लाइन हो गयी है। ऑन लाइन प्रक्रिया में यह लायसेंस एक दिन के लिए जेनरेट हो जाता है। उस लायसेंस को आपको जिला आबकारी कार्यालय में जाकर जमा करना होता है, वहां से स्थानीय कार्यालय को जानकारी जाती है।

टीम आकर कर सकती है चेक

नववर्ष सेलिब्रेशन के वक्त आबकारी विभाग की टीम आकर जांच भी कर सकती है कि आपके पास लायसेंस है या नहीं। यदि है तो कितनी मात्रा का है और आपके पास कितनी मात्रा में शराब मौजूद है। यदि लायसेंस नहीं है तो आपके खिलाफ अवैध शराब रखने का केस दर्ज हो सकता है। इसके लिए उस स्थान के मालिक को आवेदन नहीं करना होता है, यह प्रक्रिया उस व्यक्ति को करनी होती है, जो आयोजक होता है।

बताना होगा कितने लोग हैं

आपको आवेदन में बताना होगा कि आप जो पार्टी कर रहे हैं उसमें कितने लोग शामिल होंगे, उसके अनुसार आपको शराब की मात्रा भी बतानी होगी। जांच में निर्धारित मात्रा से अधिक शराब मिली तो भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। यह नियम न सिर्फ नववर्ष सेलिब्रेशन के लिए है, बल्कि सालभर जो भी पार्टीज होती हैं, चाहे वह बर्थडे की हो या फिर शादी की, सभी में यह नियम लागू होता है। आबकारी उपनिरीक्षक राजेश साहू बताते हैं कि यदि आप घर में भी अधिक लोगों की पार्टी कर रहे हंै तो भी लायसेंस अनिवार्य होगा। यदि नहीं किया तो मप्र आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आपके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जा सकता है।

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