- आरोपियों के खिलाफ रेलवे मजिस्ट्रेट ने 4 लाख 17 हजार 590 रुपये जुर्माना किया
- आरपीएफ टीआई ने अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर आरोपियों को पकड़ की
इटारसी। न्यायाधीश अनुराग खरे भोपाल ने रेल सुरक्षा बल पोस्ट इटारसी में कैंप कोर्ट लगाया। इस दौरान रेल अधिनियम का उल्लघंन करने वाले आरोपियों को आरपीएफ ने पकड़ा।
आरपीएफ ने कार्यवाही के दौरान बिना कारण के चैन पुलिंग, बिना टिकट के ट्रेनों में यात्रा, महिला व विकलांग कोच में अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा यात्रा, अवैध वैडिंग, रेलवे एरिया में अनाधिकृत रूप से प्रवेश, न्यूसेन्स करने वाले व्यक्तियों, रेसुब पोस्ट भोपाल- 22, रेसुब पोस्ट हरदा-03, रेसुब पोस्ट रानी कमलापति-03, रेसुब पोस्ट बैतूल-17 तथा रेसुब पोस्ट इटारसी द्वारा 350 आरोपियों, कुल 395 आरोपियों को रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।
रेलवे मजिस्ट्रेट ने उक्त सभी आरोपियों पर कुल 4,17,590 रु जुर्माना किया गया है। उक्त कार्यवाही लगातार आगे भी आरपीएफ द्वारा जारी रखी जायेगी तथा रेल अधिनियमों का उल्लघंन करते पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इस कार्यवाही में महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे भोपाल मंडल में सबसे अधिक 350 आरोपियों को आरपीएफ इटारसी द्वारा पकड़कर रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जुर्माने की कार्यवाही कराई गई है।









