बलात्कारी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा
पिपरिया। एडीजे कोर्ट ने आज एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में अंतिम सांस तक आरोपी को जेल में रखने की सजा सुनाई है।
एडीजे आदेशकुमार जैन ने अपने फैसले में नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले के आरोपी दीपक राय को अन्तिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कोई रियायत नहीं दी। आरोपी बनखेडी ब्लॉक के चिल्लौद गांव का निवासी है तथा वह नाबालिग के साथ डराधमका कर 23 दिसंबर 2015 को उसके साथ दुष्कृत कर उसे जान से मारने की धमकी दी उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा था।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश यादव ने बताया कि नाबालिग से बलात्कार के बाद दीपक राय आये दिन उसके साथ संबंध बनाता रहा। जब नाबालिग के पेट में दर्द हुआ तब परिवार को उसकी जानकारी दी, जांच में नाबालिग गर्भवती पायी गयी थी। पीडि़ता ने अपनी मां के साथ जाकर बनखेड़ी थाने में मामला दर्ज कराया था। आज एडीजे आदेश कुमार जैन ने आरोपी दीपक राय को इस अपराध का दोषी पाकर मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई।