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आमदनी (Earnings) बढ़ाने माल ढुलाई (Freight) पर है रेलवे (Railway) का जोर

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– यात्री ट्रेनों (Passenger trains) से नहीं आ रहा है राजस्व (Revenue) , – व्यापारियों लुभाने कई योजनाएं शुरु कीं, – कई प्रकार की छूट दी है माल लदान पर
इटारसी। कोरोनाकाल में जब यात्री ट्रेनें (Passenger trains) बंद हैं और केवल विशेष ट्रेनों (Special trains) के जरिए यात्राएं हो रही हैं, रेलवे ने अपनी आय बढ़ाने के लिए गुड्स परिवहन की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। रेलवे (Railway) ने माल परिवहनकर्ताओं के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरु की हैं और आग्रह किया है कि रेलवे के जरिए माल भेजें और प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाएं। इटारसी रेलवे मालगोदाम (Itarsi Railway Warehouse) में भी व्यापारियों को आकर्षित करने उनको योजनाएं बतायी जा रही हैं तो ट्रांसपोटर्स (Transporters) को भी लुभाया जा रहा है।
रेलवे के जरिये माल यातायात को बढ़ावा देने रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) (Ministry of Railways (Railway Board) ) ने माल लदान से जुड़े व्यापारियों को आकर्षित करने विभन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं। भोपाल मंडल रेल प्रशासन ने मंडल के सभी मालगोदामों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। यहां मालगोदाम में व्यापारियों से लेकर हम्माल और ट्रांसपोर्टर (Hammal and transporter) को भी आकर्षित करने कई ऐसे कार्य भी किये गये जिसके लिए अब तक यहां काम करने वाले तरसते थे और हर आने वाले आला अफसर के सामने मांगें रखते थे। अब ये चीजें बिना मांगे ही मिल रही हैं।

ये हैं रेलवे की प्रोत्साहन योजना
माल/पार्सल लदान से जुड़े बड़े और छोटे व्यापारियों से संपर्क कर प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी देते हुए रेलवे के जरिये अधिकाधिक माल का परिवहन करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं में मिनी रेक योजना (Mini rake scheme) अंतर्गत मिनी रेक (20 वैगनों) को लोड करने पर ग्राहक को वैगन लोड के बजाय ट्रेन लोड का लाभ मिलता है।
फ्रेट फारवर्डर योजना (Freight forwarder scheme) में विभिन्न वस्तुओं का परिवहन एक साथ करना है। वैगनों की किसी भी संख्या को एकल या कई वस्तुओं के संयोजन से लोड किया जा सकता है। इसमें ट्रेन लोड का लाभ दिया जाता है। इसी तरह ऑटोमैटिक फ्रेट रिबेट योजना में ट्रैफिक खाली फ्लो डायरेक्शंस (टीईएफडी) (TEFD) में लोड किए माल के लिए ऑटोमैटिक फ्रेट रिबेट स्कीम के तहत ट्रेन लोड/वैगन लोड के लिए क्रमश: क्लास एलआर1/क्लास 100/क्लास 110 पर रियायती भाड़ा वसूला जाता है। इस रियायत के लिए लोड किए जाने वाले न्यूनतम वैगनों की संख्या को घटाकर 10 वैगन किया गया है।

ये दी गई हैं छूट
शॉर्ट लीड रियायत को 1 जुलाई 2020 से फिर से लागू किया है, जिसके तहत शून्य से 50 किमी, 51 से 75 किमी और 76 से 90 किमी तक मालभाड़े में क्रमश: 50 फीसद, 25 और 10 फीसद की दर से छूट दी गई है। इसके अलावा, ज़ोनल रेलवे को अल्पकालिक यातायात के लिए ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध में शामिल होने का अधिकार दिया गया है। खुले और सपाट वैगनों में माल की लोडिंग के लिए प्रोत्साहन योजना में सीमेंट, चीनी मिट्टी, रासायनिक खाद, खाद्यान्न आदि पर 20 प्रतिशत की छूट और फ्लाई ऐश, यूरिया पर 30त्न की छूट। खुले वैगनों पर 2.5 टन तक बड़े आकार के बैग की अनुमति दी गई है। बीसीएनएचएल के लिए ट्रेन लोड का लाभ उठाने के लिए वैगनों की न्यूनतम संख्या 16 अप्रैल 2020 से 30 सितंर 2020 तक 58 वैगनों से घटाकर 42 वैगन किया है। टू पॉइंट/ मल्टी पॉइंट रेक संचालन के बीच की दूरी को 500 किमी तक बढ़ा दिया है। टू पॉइंट ओरिजिनेटिंग रेक संचालन के बीच की दूरी को 500 किमी तक बढ़ाया गया है।

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