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नाबालिग को बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

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होशंगाबाद। पिपरिया निवासी एक नाबालिग को बेचने वाले आरोपी की जमानत याचिका आज कोर्ट(Court) ने निरस्त कर दी है।
मीडिया प्रभारी अभियोजन दिनेश कुमार यादव ने बताया कि घटना 10 मार्च 2019 की है जब नाबालिग(Minor) अभियोक्त्रि शाम 5 बजे बाजार जाने का कहकर घर से निकली थी, जो शाम तक घर वापस नहींं आयी, तो माता-पिता ने उसकी तलाश आस-पड़ोस एवं रिश्तेदारों में की, लेकिन वह नहीं मिली। बालिका का पता नहीं चलने पर उसकी माँ ने थाना पिपरिया(Pipariya Thana) में रिपोर्ट दर्ज की। अनुसंधान के पश्चात पुलिस ने अभियोक्त्रि की बहन से पूछताछ की गई, तो उसके बताए अनुसार संदेही महिला आरोपी अनिता वर्मा(Accused Anita Verma) व उसके पति से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि उनके साथी पवन यादव व उसकी पत्नी रश्मि यादव ने नाबालिग अभियोक्त्रि को बेचकर पैसे मिलने का प्रलोभन देकर नाबालिग अभियोक्त्रि को 50,000 रुपये में जिला अमरोहा (उप्र) निवासी रवि सैनी को बेच दिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने नाबालिग का पता लगाकर बरामद किया व आरोपी पवन यादव पिता वीरभान यादव के विरुद्ध धारा 363, 366A, 376, 34 भादवि एवं 3,4,16,17 पॉक्सो का मामला पंजीबद्ध किया। आरोपी पवन यादव को न्यायालय, कीर्ति कश्यप द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पिपरिया के समक्ष आज 21सितंबर 2020 को पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के सी पटेल पिपरिया, होशंगाबाद द्वारा वीसी के माध्यम से आरोपी की ज़मानत का मौखिक विरोध किया गया एवं न्यायालय ने आरोपी की ज़मानत निरस्त(Bail canceled) कर उसे जेल भेजा।

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