जिला अस्पताल से मोटरसाइकिल चुराने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

Post by: Poonam Soni

होशंगाबाद। जिला अस्पताल(Goverment Hospital) से विगत 4 सितंबर को मोटरसाइकिल(Motorcycle) चोरी करने के आरोपी(Aaropi) कि आज कोर्ट(Court) ने जमानत निरस्त(Bail cancel) कर दी। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरुण पठारिया(Arun Pathariya) ने आरोपी की जमानत का विरोध किया था, जिस पर अदालत में जमानत अर्जी खारिज कर दी।

मीडिया प्रभारी अभियोजन दिनेश कुमार यादव(Dinesh kumar yadav) ने बताया कि फरयादी दिनेश कुमार श्रीवास पिता मांगीलाल श्रीवास, निवासी ग्वालटोली, खोजनपुर होशंगाबाद का रहने वाला है और वर्धमान कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता है। उसकी पत्नी को 04 सितंबर 2020 को जिला अस्पताल होशंगाबाद में भर्ती कराया गया था। 5 सितंबर 2020 को सुबह करीब 9:30 बजे दिनेश अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल से पत्नी के लिए नाश्ता लेकर जिला अस्पताल गया था। उसने अपनी बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP05ML63 कीमत करीब 17000 को जिला अस्पताल की पार्किंग में खड़ा करके और फिर अस्पताल गया। जब वापस आकर देखा तो मोटरसाइकिल पार्किंग में नहीं थी। उसे कोई अज्ञात चोरी करके ले गया था। फरियादी द्वारा अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। पुलिस ने 379 भादवि की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी बाबूलाल पिता स्व. शंकर उर्फ मूलचंद गोंड को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरुण पठारिया ने आरोपी की ज़मानत का मौखिक विरोध किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिमांशु कौशल ने आरोपी की ज़मानत निरस्त कर उसे जेल भेजा।

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