इटारसी। तीन तलाक कानून (Triple talaq law) बनने के बाद इटारसी में आज पहला मामला इस कानून के अंतर्गत दर्ज हुआ है।
पुलिस के अनुसार महिला और उसका पति दोनों नाला मोहल्ला के निवासी हैं। महिला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2003 में उसका विवाह मुस्लिम विवाह पद्धति से हुआ है। ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताडि़त करते थे तो उसने अपने पति, ननद और ननद के पति के खिलाफ पहले ही दहेज प्रताडऩा का प्रकरण पुलिस थाने में पंजीबद्ध कराया था।
जब महिला अपनी ससुराल पहुंची तो उसके पति ने उसे तीन बार तलाक कहकर घर से निकाल दिया और उसे पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। महिला ने इसके खिलाफ पुलिस की शरण ली तो आज पुलिस ने उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।