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अवैध रेत उत्खनन मामले में अपीलार्थी की अपील खारिज

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9 लाख रूपए का भरना होगा अर्थदण्ड

होशंगाबाद। न्यायालय आयुक्त ने अवैध रेत उत्खनन (Illegal sand quarrying) के एक प्रकरण में अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी संतोष जैन (Appellant Santosh Jain) निवासी मंगलमय परिसर, तहसील एवं जिला होशंगाबाद द्वारा न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद में पारित आदेश से परिवेदित होकर आयुक्त न्यायालय नर्मदापुरम् संभाग में अपील प्रस्तुत की गई थी। कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव (Commissioner Rajneesh Srivastava) ने उक्त प्रकरण में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा जाकर अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी को 9 लाख रूपए का अर्थदण्ड को एक माह में भरने के आदेश भी दिए।

यह है पूरा मामला
15 जून 2018 को ग्राम गूजरवाडा तहसील बाबई में खनिज विभाग की टीम द्वारा अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भंडारण की जांच की गई। जांच के दौरान ग्राम गूजरवाडा तवा नदी के खसरा क्रमांक 167/1 रकबा 142.171 में से 20.142 हेक्टेयर के बाहर 300 घन मीटर रेत का उत्खनन, एक बार व्यापार के उद्देश्य से अनावेदक संतोष जैन द्वारा किया जाना पाया गया। अवैध रेत खनिज की रॉयल्टी 30,000 रुपए, मौके पर उपलब्ध खनिज की उत्खनित मात्रा 300 घनमीटर थी। मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(1)  के तहत एक बार उल्लंघन करने पर अवैध रेत उत्खनित रॉयल्टी रुपए 30,000 रुपए की न्यूनतम 30 गुना तक शास्ति अधिरोपित करने के प्रावधान अंतर्गत 9 लाख रुपए का अर्थदंड किया।

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