चिटफंड कंपनी पिनकॉन ग्रुप के 4 सिस्टर कंसर्न की संपत्तियों के कुर्की आदेश

Post by: Rohit Nage

5 करोड़ 49 लाख 58 हजार 291 रुपए की राशि की जाएगी वसूल
नर्मदापुरम।
कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह ने वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी करने वाली चिटफंड कंपनी पिनकॉन ग्रुप के 4 सिस्टर कंसर्न के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही की गई है।

न्यायालय कलेक्टर नर्मदापुरम ने शिकायत के आधार पर ग्रीनेज फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड , एलआरएन फाइनेंस लिमिटेड, एलआरएन यूनिवर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एवं उत्कल मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की विभिन्न जिलों एवं प्रदेश में स्थित संपत्तियों की कुर्की करने के आदेश पारित किए है। न्यायलय कलेक्टर नर्मदापुरम द्वारा मध्यप्रदेश में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 नियम 2003 के तहत चिटफंड कंपनी के विरूद्ध कार्रवाई की है।
इन चारों कंपनियों की विभिन्न जिलों एवं प्रदेशों में स्थित संपत्तियों की कुर्की के पश्चात नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि से जिला नर्मदापुरम में कुल 950 दावा पॉलिसियों का आकलन एवं सत्यापन के अनुसार 5 करोड़ 49 लाख 58 हजार 291 रुपए मय ब्याज 12 प्रतिशत से वसूली की जाएगी।

निवेशकों के अधिवक्ता रमेश साहू ने बताया कि पिनकॉन ग्रुप के खिलाफ सागर और छतरपुर में भी केस फाइल किये हैं। मध्यप्रदेश में 80 करोड़ रुपए, पूरे देश में एक हजार करोड़ रुपए की राशि की वापसी में व्यतिक्रम किया जा रहा है। यह बहु प्रदेशीय फ्रॉड करने वाली संस्था है।

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