होशंगाबाद। कोर्ट ने अवैध देसी शराब(Illegal liquor) रखने के एक आरोपी की जमानत निरस्त(Bail cancel) कर उसे जेल(Jail) भेज दिया है। पुलिस ने ग्राम सांगाखेड़ा खुर्द में अवैध शराब(Illegal liquor) के खिलाफ आज ही यह कार्रवाई की थी।
मीडिया प्रभारी अभियोजन दिनेश कुमार यादव ने बताया कि घटना आज 21 सितंबर 2020 की है। आज लगभग दोपहर 2 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सांगाखेड़ा खुर्द में कोई व्यक्ति अवैध शराब(Illegal liquor) का धंधा कर रहा है। पुलिस आरोपी कमलेश केवट(Accused Kamlesh Kewat) पिता लखनलाल केवट के घर पहुंंची, जहां आरोपी के घर में दो बोरी में अलग-अलग, पहले में 165 पाव औऱ दूसरे में 150 पाव देशी शराब, कुल 315 पाव मिली। आरोपी से शराब रखने के संबंध में लाइसेंस(License) के बारे में पूछा जिन्होंने कोई लायसेंस नहीं होना बताया। आरोपी को गिरफ्तार(Arrest) किया गया। आरोपी कमलेश केवट को आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कौशल(Judicial Magistrate Himanshu Kaushal), होशंगाबाद के समक्ष पेश किया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण को विवेचना में लिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरुण पठारिया, होशंगाबाद द्वारा आरोपी की जमानत का मौखिक विरोध किया गया एवं न्यायालय ने आरोपियों की जमानत निरस्त कर उन्हें जेल भेजा।
अवैध देशी शराब रखने वाले की जमानत निरस्त कर, जेल भेजा
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