इटारसी। ग्राम पंचायत बीसारोड़ा की तत्कालीन सरपंच के देहावसान के बाद उपसरपंच को सरपंच पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रशासन ने उचित नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने जारी आदेश में सचिव ग्राम पंचायत को निर्देश दिये हैं कि तत्काल ग्राम पंचायत बीसारोड़ा का एक विशेष सम्मेलन आयोजित कर सरपंच का निर्वाचन आरक्षित वर्ग की सदस्या से करायें। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत बीसारोड़ा में आरक्षित वर्ग की महिला सरपंच रामरती पत्नी गयाप्रसाद मेहरा का स्वर्गवास 4 जुलाई 2019 को हो गया था। इस दौरान तत्कालीन प से अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष उपसरपंच को पंचायत के सम्मेलन में स्थानापन्न सरपंच नियुक्त किया था। उक्त प्रक्रिया परीक्षण उपरांत उचित नहीं पायी गयी है। जिला पंचायत के पत्र में मप्र पंचायतराज अधिनियम एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की के तहत स्थानापन्न सरपंच का चयन ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुलाकर समान वंर्ग के प्रशासकीय समिति के सदस्यों में से किसी सदस्या को चयन करने के निर्देश दिये हैं।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी एमएस रघुवंशी (Sub Divisional Officer Revenue Itarsi MS Raghuvanshi) ने इस सम्मेलन के पर्यवेक्षण के लिए खंड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत होशंगाबाद को अधिकृत कर अपनी उपस्थिति में सम्मेलन की कार्यवाही करने को कहा है।