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हनी ट्रैप कांड: ब्लैकमेल करने वाली महिला की जमानत निरस्त

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होशंगाबाद। शहर के बहुचर्चित हनीट्रैप कांड (honey trap scandal) की आरोपी महिला की जमानत याचिका आज न्यायालय ने निरसत कर दी है। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरुण पठारिया (Assistant District Prosecution Officer Arun Patharia) ने जमानत याचिका का मौखिक विरोध किया। मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कौशल (Chief Judicial Magistrate Himanshu Kaushal) ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर उसे जेल भेज दिया है। बता दें कि इस मामले में तीन पुलिस वालों की विभागीय जांच चल रही है और उनको सस्पेंड भी किया जा चुका है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरुण पठारिया ने बताया कि आरोपी सुनीता ठाकुर फरियादियों को फोन लगाकर ब्लैकमेल करती थी और उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे रुपए ऐंठती थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रुपए की जब्ती भी की गई है, जो उसने फरियादियों को डरा धमकाकर लिए थे। पुलिस ने धारा 384, 327 भादवि की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान सुनीता ठाकुर को न्यायालय में गिरफ्तार कर आज पेश किया। इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरुण पठारिया, होशंगाबाद द्वारा आरोपिया की ज़मानत का मौखिक विरोध किया एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिमांशु कौशल होशंगाबाद ने आरोपी की ज़मानत निरस्त कर उसे जेल भेजा।

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